कोर्ट ने Shilpa Shetty से 60 करोड़ रुपये धोखाधड़ी मामले में भुगतान करने को कहा

बॉम्बे हाई कोर्ट ने Shilpa Shetty, Raj Kundra को तुरंत पूरी रकम जमा करने का आदेश दिया।

Shilpa Shetty Pay 60 Crore

Shilpa Shetty और Raj Kundra पर यात्रा प्रतिबंध: ₹60 करोड़ का मामला

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक कथित ₹60 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में एक बड़ा फ़ैसला सुनाया है, जिसका सीधा असर बॉलीवुड अभिनेत्री Shilpa Shetty और उनके पति, व्यवसायी Raj Kundra पर पड़ा है।

कोर्ट ने साफ़ कह दिया है कि अगर यह जोड़ा अपने ख़िलाफ़ जारी ‘लुकआउट सर्कुलर’ (LOC) हटवाना चाहता है, तो उन्हें दो में से एक शर्त पूरी करनी होगी:

  1. या तो पूरे ₹60 करोड़ रुपये जमा कराएं।
  2. या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से लगातार बैंक गारंटी (Continuous Bank Guarantee) दें।

यह एक बहुत बड़ी माँग है और यह उनकी विदेश यात्रा की आज़ादी के लिए एक सीधी शर्त बन गई है।

निजी कारण से यात्रा की जल्दी

Shilpa और Raj के लिए यह यात्रा बहुत ज़रूरी है क्योंकि Raj Kundra के पिता लंदन में बीमार हैं। वह क्रोनिक (पुरानी) और अनसुलझी ‘आयरन-अमोनिया कमी’ (Iron-Ammonia Deficiency) से पीड़ित हैं।

उनके वकील, सीनियर एडवोकेट Abad Ponda, ने कोर्ट में ज़ोरदार तरीक़े से दलील दी थी कि यह यात्रा मेडिकल कारणों से ज़रूरी है।

उन्होंने पूरी रक़म जमा करने के बजाय ज़मानत (Surety) जैसे दूसरे विकल्प सुझाए, लेकिन कोर्ट टस से मस नहीं हुआ। कोर्ट ने किसी भी आंशिक समाधान को ठुकरा दिया और पूरी रक़म पर ज़ोर दिया।

आख़िर क्या है यह आरोप?

यह पूरा मामला क्या है? इस साल की शुरुआत में, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग (EOW) ने Shilpa Shetty और Raj Kundra के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया था। मुंबई के एक व्यवसायी, Deepak Kothari, ने उन पर ₹60 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था।

Kothari का दावा है कि उन्होंने 2015 से 2023 के बीच उनकी अब बंद हो चुकी कंपनी, ‘Best Deal TV Pvt Ltd’ में यह बड़ी रक़म बिज़नेस बढ़ाने के वादे पर निवेश की थी। हालाँकि, उन्होंने आरोप लगाया कि इन पैसों का इस्तेमाल निजी ख़र्चों के लिए किया गया, जिसके चलते EOW की जाँच चल रही है।

Shilpa और Raj का कड़ा इनकार

इन गंभीर आरोपों के बावजूद, Shilpa Shetty और Raj Kundra मज़बूती से अपना पक्ष रख रहे हैं और किसी भी ग़लती से साफ इनकार कर रहे हैं।

उनके वकील, Prashant Patil, ने कहा है कि ये आरोप “बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण” (baseless and malicious) हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि यह मामला मूल रूप से सिविल प्रकृति का है और इसे पहले ही अक्टूबर 2024 में NCLT मुंबई द्वारा निपटाया जा चुका है।

Patil ने ज़ोर देकर कहा कि उनके ऑडिटरों ने EOW को सभी ज़रूरी दस्तावेज़, जिसमें कैश फ़्लो के विस्तृत विवरण शामिल हैं, दे दिए हैं। वे इन झूठे आरोप लगाने वालों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं।

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